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SIR को लेकर चुनाव आयोग के अहम फैसले, दिल्ली में दावे-आपत्तियों की समयसीमा 30 अक्टूबर तक बढ़ी

नई दिल्ली, 26 सितंबर 2026: चुनाव आयोग की आज शाम 3 बजे हुई बैठक में विशेष गहन पुनरीक्षण (SIR), मतदाता सूची, ECINet पोर्टल और चुनावी प्रक्रिया से जुड़े कई महत्वपूर्ण फैसले लिए गए। आयोग की ओर से जारी प्रेस नोट के अनुसार, दिल्ली में SIR से संबंधित दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 30 अक्टूबर 2026 तक बढ़ा दी गई है। वहीं नोटिस, दावे और आपत्तियों के निस्तारण की समयसीमा 30 नवंबर 2026 तक कर दी गई है।

नोटिस पाने वालों के घर जाएंगे BLO

आयोग ने कहा कि SIR के दौरान जिन लोगों को अनमैप्ड (Unmapped) या Logical Discrepancies के कारण नोटिस जारी किया गया है, उनके घर जाकर BLO दस्तावेज एकत्र करेंगे। इसके बाद दस्तावेज ECINet पर अपलोड किए जाएंगे और ERO उनके आधार पर निर्णय लेंगे।

आयोग के अनुसार, ऐसे लोगों को सामान्य तौर पर ERO/AERO कार्यालय में सुनवाई के लिए बुलाने की आवश्यकता नहीं होगी। केवल असाधारण परिस्थितियों में ERO के निर्णय के अनुसार सुनवाई होगी और इसे प्राथमिकता के आधार पर ऑनलाइन आयोजित किया जाएगा।

जरूरत पड़ने पर मतदाता अपने परिवार के किसी भी वयस्क सदस्य को अपनी ओर से सुनवाई में शामिल होने के लिए अधिकृत कर सकेगा। आयोग ने ऑनलाइन सुनवाई की सुविधाओं को और मजबूत करने का भी निर्णय लिया है।

गरीब, मजदूर और बेघर लोगों के लिए विशेष कैंप

जिला निर्वाचन अधिकारियों (DEOs) को निर्देश दिया गया है कि रैन बसेरों में रहने वाले लोगों, मजदूरों, गरीबों, बेघर लोगों और अन्य जरूरतमंद मतदाताओं के लिए पर्याप्त संख्या में हेल्प डेस्क और विशेष कैंप लगाए जाएं।

दिल्ली और महाराष्ट्र में समयसीमा बढ़ी

दिल्ली के मुख्य निर्वाचन अधिकारी (CEO) के अनुरोध पर दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अवधि 30 अक्टूबर 2026 तक बढ़ाई गई है। इनके निस्तारण की समयसीमा 30 नवंबर 2026 रखी गई है।

महाराष्ट्र में दावे और आपत्तियां दाखिल करने की अंतिम तारीख 12 अक्टूबर 2026 तथा उनके निस्तारण की अंतिम तारीख 10 नवंबर 2026 निर्धारित की गई है।

छूटे हुए मतदाता लगातार अपडेट प्रक्रिया से जुड़ सकेंगे

आयोग ने कहा कि बिहार और पश्चिम बंगाल सहित 20 राज्यों/केंद्रशासित प्रदेशों में SIR पूरा हो चुका है। SIR के दौरान या उसके बाद जिन लोगों के नाम मतदाता सूची में छूट गए हैं, वे संबंधित ERO के समक्ष Continuous Updation प्रक्रिया के तहत नाम शामिल कराने के लिए आवेदन कर सकते हैं।

इसमें युवा और पहली बार मतदान करने वाले मतदाता भी शामिल हैं। आयोग ने CEO, DEO और ERO को ऐसे मतदाताओं के नामांकन के लिए विशेष अभियान चलाने का निर्देश दिया है।

ECINet की समीक्षा के लिए समिति

आयोग ने बताया कि फील्ड अधिकारियों को उनके वैधानिक अधिकारों के अनुसार ECINet सिस्टम में role-based access दिया गया है। ECINet की समीक्षा के लिए वरिष्ठ उप निर्वाचन आयुक्त (DEC) की अध्यक्षता में एक समिति बनाई जाएगी, जिसमें IIT/IIIT के एक स्वतंत्र विशेषज्ञ को भी शामिल किया जाएगा।

यह समिति यह जांच करेगी कि ECINet कानून और नियमों के प्रावधानों के अनुरूप काम कर रहा है या नहीं और अपनी रिपोर्ट आयोग को सौंपेगी।

आयोग ने कहा कि पिछले कुछ महीनों में राज्य के मुख्य निर्वाचन अधिकारियों से मिले सुझावों के आधार पर पोर्टल में कई सुधार किए जा चुके हैं।

भविष्य में IT से जुड़े नए प्रस्तावों पर भी फैसला

आयोग ने निर्णय लिया है कि भविष्य में IT मॉड्यूल और पोर्टल से संबंधित सभी नई पहल को आयोग की मंजूरी से पहले Committee of Officers (COO) में चर्चा के लिए रखा जाएगा।

SIR के संबंध में आयोग का स्पष्टीकरण

आयोग ने अपने प्रेस नोट में कहा कि 24 जून 2025 को सभी राज्यों और केंद्रशासित प्रदेशों के लिए SIR का आदेश आयोग की सर्वसम्मत मंजूरी से जारी किया गया था। आयोग ने यह भी कहा कि इस संबंध में 27 मई 2026 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश में SIR को बरकरार रखा गया है।

आयोग ने बताया कि Phase-III में शामिल शेष 12 राज्यों में अंतिम प्रकाशन के बाद ही कुल मतदाताओं की अंतिम संख्या स्पष्ट होगी।

गोवा में छूटे मतदाताओं के लिए घर-घर अभियान

गोवा के CEO ने संबंधित BLO को उन मतदाताओं के घर जाकर फॉर्म जमा कराने का निर्देश दिया है, जो प्रक्रिया में छूट गए थे। आयोग के अनुसार, 97 में से 81 मतदाता अब तक Form 6 भर चुके हैं।

आयोग की बैठकों को लेकर भी फैसले

आयोग ने यह भी निर्णय लिया कि सभी आयोग बैठकों का एजेंडा पहले से प्रसारित किया जाएगा और बैठक की कार्यवाही (Minutes) जारी की जाएगी। अधिकारियों की APAR प्रक्रिया हर वर्ष निर्धारित समयसीमा यानी 31 दिसंबर तक पूरी करने तथा अधिकारियों की विदेश यात्राओं के लिए आयोग की मंजूरी लेने का भी निर्णय किया गया है।

स्रोत: चुनाव आयोग प्रेस नोट


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